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गहलोत सरकार ने रक्षाबंधन पर कर्मचारियों को दिया बड़ा गिफ्ट, इस योजना के लिए पात्र होने सरकारी कर्मचारी

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जयपुर

राजस्थान के ईएसआई में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब ईएसआई में पंजीकृत कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा, इस संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

 दरअसल, वर्तमान में मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगभग 1.44 करोड़ परिवारों को 25 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। सीएम ने अब योजना के तहत लाभान्वितों का दायरा बढ़ाते हुए कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के अन्तर्गत पंजीकृत बीमित कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को भी ईएसआई श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने की मंजूरी दी है।सीएम की इस स्वीकृति से वर्तमान में ESI के तहत पंजीकृत 13.36 लाख कर्मचारी एवं उनके 38.39 लाख परिजनों सहित कुल 51.85 लाख लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकेंगे।

न्यूनतम मजदूरी में भी 26 रूपए प्रतिदिन की वृद्धि

 सीएम अशोक गहलोत ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।इसके बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी।

 मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया गया है।श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक हुई 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों में प्रतिदिन 26 रूपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। बता दें कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 7 रूपये प्रतिदिन की दर से एक जुलाई, 2021 से लागू की गई थी।