भोपाल
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने वापस ले ली है। उन्होने हाईकोर्ट के आदेश से संतुष्ट न होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
कोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी अनुमति
न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने सोमवार को गोविंद सिंह के अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दी । वहीं गोविंद सिंह ने अन्य फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि उनकी एक पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में दायर है। उन्होने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था
याचिका में था ये आरोप
दरअसल, हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में गोविंद सिंह ने ज्योदिरादित्य सिंधिया पर चुनावी हलफनामें में अपने पर दर्ज एक प्राथमिकी के बारे में जानकारी न देने का आरोप लगाया था। इस पर 17 मार्च को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। हालांकि इस फैसले के बाद उन्होने दोबारा पुर्नविचार याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने 13 जुलाई को आदेश पर पुर्नविचार करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया।