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सिनेमाहॉल में अब पॉपकॉर्न-कोल्ड ड्रिंक खरीदना सस्ता, कैंसर की दवाएं टैक्स फ्री…GST काउंसिल में 4 बड़े फैसले

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नई दिल्ली
 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में GST काउंसिल की 50वीं बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सीतारमण ने प्रेस ब्रीफ्रिंग कर मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। GST काउंसिल ने सिनेमाहॉल में सर्व होने वाले खाने पर टैक्स को घटाकर 5 फीसदी कर दिया है जिससे उनकी कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) नहीं लगेगा।
 

वहीं GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाने पर सहमत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गेम्स, कैसिनो या हॉर्स रेसिंग की पूरी बैटिंग वैल्यू पर जी.एस.टी. चुकाना होगा। उधर गेमिंग इंडस्ट्री ने ऊंचे गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के फैसले पर निराशा जताई है। FIFS यानि फैडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के डी.जी. जॉय भट्टाचार्या ने कहा कि 28 फीसदी का ऊंचा टैक्स इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है।

मिली जानकारी के अनुसार GST की नई दरों को लेकर नियमों में संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल ये सभी एक्शन आधारित दावों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एक बार संशोधन पूरा होने पर इन दरों के जारी होने की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही काऊंसिल ने साफ किया कि गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस का कोई मतलब नहीं है।
 
GST ट्रिब्यूनल गठित करने की मंजूरी

कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि अभी तक GST  से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल यानि किसी फैसले के खिलाफ अपील करने की कोर्ट नहीं थी। अब बैठक में GST ट्रिब्यूनल को गठित करने की मंजूरी मिल गई है। ट्रिब्यूनल बनने के बाद GST  विवाद अब ट्रिब्यूनल में जाएंगे।