रायपुर.
छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी।
इस विशेष अवधि के दौरान बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई उपभोक्ता हैं, जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। ऐसे सभी उपभोक्ता अब अगले तीन महीने के भीतर अपना बकाया बिल जमा कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें राहत प्रदान करना है।
10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी
मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सरचार्ज माफ ही नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे।
उपभोक्ताओं से समय पर योजना का लाभ लेने की अपील
राज्य सरकार ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस विशेष राहत योजना का लाभ उठाते हुए अगले तीन महीने के भीतर अपना बकाया बिजली बिल जमा करें। सरकार का मानना है कि इस फैसले से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं बिजली वितरण कंपनियों को भी बकाया राशि की वसूली में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले को बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से बकाया बिल के कारण सरचार्ज का बोझ झेल रहे हजारों उपभोक्ता अब बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान कर सकेंगे और 10 प्रतिशत की छूट का लाभ भी उठा पाएंगे।




