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CAPF SSB भर्ती नियम जारी: पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कांस्टेबल पदों पर 2 चरणों में होगी भर्ती

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नई दिल्ली

गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी) ग्रुप ‘सी’ पद पर भर्ती नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 50% पद पूर्व अग्निवीरों को आरक्षित होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार नए नियम 2011 के भर्ती नियमों की जगह लेंगे। इसके अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल बल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% पदों पर भर्ती करेगा। दूसरे चरण में शेष 50% पदों तथा पहले चरण में रिक्त रहे पदों पर खुली प्रतियोगी परीक्षा से भर्ती होगी। एसएसबी 1,751 km लंबी भारत-नेपाल और 699 km लंबी भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। यह अहम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ – CAPF) बलों में से एक है।

नोटिफिकेशन में कहा गया है, "हर भर्ती वर्ष में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए 50% वैकेंसी एक्स-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। पहले चरण में, एक्स-अग्निवीरों के लिए तय 50% वैकेंसी के लिए भर्ती नोडल फोर्स द्वारा की जाएगी या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी। दूसरे चरण में, बाकी 50% वैकेंसी और पहले चरण की खाली बची वैकेंसी के लिए भर्ती 'गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कॉम्बैटाइज्ड (जनरल ड्यूटी), ग्रुप 'C' पद, भर्ती नियम, 2026' के पब्लिकेशन की तारीख को लागू मौजूदा प्रावधानों के अनुसार खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।"

सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के तहत जारी नए नियम असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती को रेगुलेट करते हैं। नोटिफिकेशन में एक्स-अग्निवीरों को उम्र में छूट भी दी गई है। एक्स-अग्निवीरों के पहले बैच के कैंडिडेट्स को "अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट" मिलेगी, जबकि बाद के बैच को 3 साल तक की छूट मिलेगी।

नियमों में बताई गई शर्तों के अधीन, योग्य एक्स-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी छूट दी जाएगी। नए नियम 2011 के भर्ती ढांचे को बदलने और SSB की भर्ती प्रक्रिया को सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्र की अग्निपथ योजना के अनुरूप बनाने के लिए नोटिफाई किए गए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एक्स-अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण, उम्र में छूट और भर्ती प्रक्रिया में छूट शामिल करने का मकसद SSB में ट्रेंड पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को आसान बनाना है, साथ ही ग्रुप 'C' जनरल ड्यूटी पदों के लिए एक व्यवस्थित भर्ती और प्रमोशन सिस्टम सुनिश्चित करना है।

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों की अलग कैटेगरी
21 जुलाई को, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में घोषणा की कि "सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) और असम राइफल्स (AR) में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए 'पूर्व-अग्निवीर' (Ex-Agniveer) की एक नई कैटेगरी बनाई है।"

50 प्रतिशत वैकेंसी आरक्षित
मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत वैकेंसी आरक्षित होंगी और तय अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। हालांकि, पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को तय अधिकतम उम्र सीमा से पांच साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

PST, PET और लिखित परीक्षा से छूट
उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व-अग्निवीरों को PST, PET और लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी। इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों के आगे के करियर के लिए MHA के तहत एक खास 'पूर्व-अग्निवीर विंग' बनाया गया है। राय ने कहा, "अभी तक, अग्निवीरों के पहले बैच ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है।"

पूर्व-अग्निवीरों के लिए प्रावधानों के अलावा, नए नोटिफिकेशन में SSB में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों के लिए भर्ती का एक पूरा ढांचा बताया गया है। ये नियम 27 जुलाई, 2026 को ऑफिशियल गजट में छपने के साथ ही लागू हो गए।

नोटिफिकेशन में 5,886 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), 13,358 हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 54,109 कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों की संख्या तय की गई है, हालांकि काम के बोझ के आधार पर इन पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा
कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए, उम्मीदवारों की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और उनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए।

नियमों में यह भी कहा गया है कि उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा तय शारीरिक और मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा और उन्हें SHAPE-I मेडिकल कैटेगरी में आना होगा। इस नोटिफ़िकेशन में SSB में जनरल ड्यूटी ग्रुप 'C' के तीन पदों के लिए प्रमोशन, डेपुटेशन, पूर्व-सैनिकों की दोबारा नियुक्ति, आरक्षण, प्रोबेशन, रिटायरमेंट, सर्विस लायबिलिटी और डिपार्टमेंटल प्रमोशन व कन्फर्मेशन कमेटियों से जुड़े नियम भी बताए गए हैं।


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