नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दिया हैं। सीबीडीटी ने कुछ खास कैटेगरी वाले टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 कर दिया गया हैं। इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि डेडलाइन को उन टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाया गया है, जिन्हें 31 जुलाई 2019 तक अपना रिटर्न फाइल करना था। सीए अमित चिमनानी ने बताया कि आधार पैन लिंकिंग को लेकर काफी तकलीफे थी। साथ ही जीएसटी के रिटर्न्स की वजह से भी लोग कुछ रिलीफ चाह रहे थे, जिसकी मांग उन्होंने पिछले दिनों सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य पीके दास से भी की थी। अब लोगों को 31 अगस्त तक रिटर्न भरने से कोई लेट फीस नही लगेगी, साथ ही लोगों को मानसिक रूप से एक बड़ी राहत इस कदम से मिलने वाली हैं। बता दें कि इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, इससे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब तारीख बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।