रांची
दिल्ली की एक अदालत ने कोयला घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को राहत दे दी है। कार्ट ने उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति यानी एनओसी दे दी है। इस बीच विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि आदेश केवल अनापत्ति के लिए था। जिंदल के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए किसी प्राधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
न्यायाधीश ने दो सितंबर को पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील पर भरोसा करते हुए विभिन्न फैसलों पर विचार करने के बाद यह अदालत आरोपी के पासपोर्ट के नवीनीकरण को लेकर इसे 10 साल की पूरी अवधि की वैधता के साथ अनापत्ति देना उचित समझती है।
जिंदल झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला खान आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में आरोपी हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी याचिका का विरोध नहीं किया था। जिंदल के पासपोर्ट की वैधता अवधि अगले साल मई में खत्म हो जाएगी।