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नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट में हुई खारिज, 24 मई तक रहना होगा जेल में

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लंदन। भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी को 24 मई तक जेल में ही रहना होगा। उसकी जमानत याचिका लंदन की कोर्ट में खारिज हो गई है। मामले में अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव ने लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में नीरव मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। भारत द्वारा नीरव को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। लंदन में मार्च महीने हुई गिरफ्तारी के बाद से वह दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। इससे पहले 29 मार्च को चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट का कहना था, इस बात की पूरी आशंका है कि जमानत मिलने के बाद वह समर्पण नहीं करेगा। शुक्रवार को होने वाली सुनवाई नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में न्यायिक हिरासत के लिए 28 दिन की समयसीमा निर्धारित है।