इस्लामाबाद
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय संदेश के कथित खुलासे से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी।
सुनवाई करने के लिए पंजाब की अटक जेल पहुंचे न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने गोपनीय संदेश से संबंधित गुम दस्तावेज के मामले में फैसला सुनाया। इस दस्तावेज को खान ने पिछले साल अपदस्थ होने से पहले एक राजनीतिक रैली के दौरान लहराया था।
गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई।
अधिकारियों ने मंगलवार को मामले की सुनवाई अटक जिला जेल के अंदर करने का फैसला किया, जहां खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से बंद हैं।
मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने खान की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन वह रिहा नहीं हो पाए क्योंकि गोपनीय संदेश के खुलासे से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने उन्हें जेल में रखने और सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया था।
जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, न्यायाधीश जुल्करनैन ने खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी, जिसका मतलब है कि वह अभी जेल में ही रहेंगे।