नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए ED ने दावा किया कि वह जेल के अंदर एक स्विमिंग पूल की मांग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन 2022 से ED की हिरासत में हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आई जब सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए कोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की। सिंघवी ने कहा कि AAP नेता रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद परेशानियों से गुजर रहे हैं।
ED का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि जैन की चिकित्सा सलाह उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह जेल में स्विमिंग पूल चाहते हैं, हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता। AIIMS की ओर से जैन की स्वतंत्र जांच पर जोर देते हुए राजू ने कहा कि यदि जरूरी हो तो वह जैन को फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल ले जा सकते हैं।