नई दिल्ली
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की वेबसाइट को फिर से नए सुधारों के साथ लॉन्च किया है। इसमें कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े सदस्यों के लिए उपयोगी होंगी। इस वेबसाइट का शुभारंभ पीएफआरडीए के चेयरमैन डॉ. दीपक मोहंती ने किया।
पीएफआरडीए के अनुसार, पेंशन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए वेबसाइट में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से संबंधित जानकारियां सभी सदस्यों तक बिना किसी बाधा के पहुंचाना है। नई वेबसाइट को डेस्कटॉप और मोबाइल से संचालित किया जा सकेगा। इसमें लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कई नई सुविधाएं और सुधार शामिल किए गए हैं। वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।
इसके होमपेज पर ही तीन महत्वपूर्ण टैब को शामिल किया गया है। इनमें एनपीएस खाता खोलें, सेवानिवृत्ति योजना बनाएं (पेंशन कैलकुलेटर) और एनपीएस होल्डिंग्स देखें शामिल हैं। इनकी मदद से सदस्य जरूरी जानकारी एक क्लिक से पा सकते हैं। इसके अलावा होमपेज पर ही सरल ग्राफिक्स के माध्यम से एनपीएस के सालाना प्राप्त होने वाले कुल लाभ को देख सकते हैं। यह संशोधित वेबसाइट https://npstrust.org.in वेब एड्रेस पर उपलब्ध है।
ये सुविधाएं मिलेंगी
नई वेबसाइट पर एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों के लिए विकल्प सूची को छह श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सुविधाएं और लाभ, ऑनलाइन सेवाएं, रिटर्न और चार्ट, एनपीएस कैलकुलेटर और शिकायतें तथा समाधान शामिल हैं। ऑनलाइन सेवा विकल्प के अंतर्गत अपने पीआरएएन, जन्मतिथि और ओटीपी को प्रमाणित करके सदस्य अपने एनपीएस खाते का पूरा विवरण पा सकते हैं।
पेंशन की गणना के लिए नया कैलकुलेटर
वेबसाइट पर नया कैलकुलेटर दिया गया है। इसकी मदद से ¹¹¹योजना से जुड़े सदस्य सेवानिवृत्ति पर अपेक्षित पेंशन और एकमुश्त राशि की गणना आसानी से कर सकते हैं। साथ ही एनपीएस के रिटर्न और लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर सदस्य यह भी जान सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद के अच्छी पेंशन पाने के लिए अभी से ही कितना निवेश करना होगा। कैलकुलेटर में जन्मतिथि, महीने का कुल निवेश और कितने वर्ष तक निवेश करेंगे, इसका ब्योरा दर्ज करना होगा। इसमें 57 और 75 वर्ष तक निवेश के विकल्प दिए गए हैं।
एनपीएस के तहत पेंशन
एनपीएस में 75 वर्ष की आयु तक बने रहने की छूट है। 60 साल की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस से 60 फीसदी रकम ही एकमुश्त निकाली जा सकती है। यह कर मुक्त होती है। बाकी 40 फीसदी रकम को एन्युटी/पेंशन प्लान में निवेश करना होता है, जिससे पेंशन मिलती है।