वाराणसी
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी परिसर पर हो रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई थी। दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने 5 टेक्निकल पॉइंट्स को आधार बनाकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। जिस पर आज यानी 17 अगस्त को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी।
बता दें कि वुज़ू खाना को छोड़कर, काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुरू हुआ, जिसने एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति दी कि क्या 17 वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण पूर्व में किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एएसआई को 'वज़ुखाना' क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी, जहां एक "शिवलिंग" है।
कोर्ट में आज होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ASI सर्वे को मंजूरी दे दी गई थी। जिसके बाद से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। इस पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिम पक्ष ने 5 टेक्निकल पॉइंट्स को आधार बनाकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि किसी भी सर्वे को कराने से पहले उसका शुल्क न्यायालय में जमा करना होता है। जिसके बाद ही सर्वे का काम शुरू कराया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने 5 बिंदुओं में लिखी अपनी आपत्ति में सर्वे को रोकने की मांग की और याचिका जिला कोर्ट में दाखिल कर दी। जिस पर आज सुनवाई होगी।