कोंडागांव
जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ जिले के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती खगेश ठाकुर के मार्गदर्शन में समान काम-समान वेतन भुगतान आधार पर अधिवक्ता श्री नीलकंठ मालवीय के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सुनवाई पूरी कर रसोईयों के पक्ष में 367 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मासिक 9 हजार 180 रूपए देने का आदेश पारित कर छत्तीसगढ़ शासन को तीन माह में निराकरण हेतु निर्देशित किया था। जिस पर रसोईयों ने छत्तीसगढ़ शासन को कलेक्टर के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर नीराकरण की अपेक्षा की। केंद्र सरकार ने अभ्यावेदन कतार्ओं को पत्राचार के माध्यम से सहमति दे दी। किंतु राज्य शासन द्वारा अभ्यावेदन कतार्ओं को 3 माह बीतने के बावजूद कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया गया जिससे रूष्ट होकर रसोईयों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई और अधिवक्ता श्री नीलकंठ मालवीय के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी सचिव राज्य सरकार एस भारतीदासन के खिलाफ कार्यवाही कर दंडित करने की मांग की। हाई कोर्ट ने रसोईयों के अवमानना याचिका पर छत्तीसगढ़ शासन के सचिव श्री एस भारतीदासन को चार सप्ताह में रसोईयों के पक्ष में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए वेतन भुगतान का आदेश का नीराकरण हेतु समय दिया है।