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झारखंड के 49 उम्मीदवार आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

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झारखंड के 49 उम्मीदवार आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें अयोग्य घोषित किया है। चुनाव खर्च नहीं जमा कर पाने के कारण इन पर तीन साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव लड़ने के अयोग्य उम्मीदवारों की अद्यतन सूची जारी की गई है। इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 10 के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है। इस धारा के तहत तय समय-सीमा में चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करना जरूरी है। इन सभी ने झारखंड में अलग-अलग चुनाव तो लड़े लेकिन चुनाव खर्च नहीं जमा किया। इस कारण इन्हें तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके लिए अप्रैल में मतदान होंगे। मई में मतगणना होगी। इसलिए ये उम्मीदवार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। माधु कोड़ा ,शिवा महतो, अजीत कुमार सिंह, पौलुस डांग ,सुशीला मिंज ,सुधी राम किसान, मंसूक कजूर, मोरन सिंह चाकी ललित एक्का, सुनील कुल्लू, शाहदेव मुर्मू मानी उरांव निकोलस मिंज ललित उरांव विमल चंद्र असुर कार्तिक भगत मेलानी एक्का अवधेश उरांव शशिकांत सिंह पारस कुजूर सुरेश प्रसाद गिरिजा सिंह रवींद्र चौधरी मुरारी भुइंया विवेकानंद मिश्रा मनोज कुमार मोण् याह्या सिद्दिकी मंगल हांसदा बबलु कुमार मुर्मू गर्जेन मुर्मू सविता कुमारी धनंजय सिंह बिना भुइया मुद्रिका उरांव सुनील टुडू नीरज कुमार सिंह नीरा देवी इलियास मुर्मू जिमोली सोरेन कुमार दिवाकर कालिदास टुडू दाऊद मरांडी महादेव राम अलखदेव सिंह मकसूद आलम इरशाद बिना रहमान ,अविनाश कुमार, द्वारिका कुमार दास, दीपक कुमार।