भोपाल
राजधानी में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अपेक्षा लाड़ली बहना योजना को लेकर महिलाओं में ज्यादा क्रेज देखा गया। यही कारण हैं कि भोपाल जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लगभग 139657 लाभार्थी हैं तो वहीं लाड़ली बहना योजना में 308308 कुल आवेदन जमा हुए हैं। यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा है। हालांकि जिले में अभी स्क्रूटनी होनी बाकी है। ऐसे में फाइनल आंकड़ा कुछ दिनों के बाद सामने आएगा।
क्या है लाड़ली लक्ष्मी योजना
1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद जन्मी बालिका। माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो । माता-पिता आयकर दाता न हों। प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल, 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा।
द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी। इसमें बालिका का माता / पिता के साथ फोटो, मूल निवासी / स्थानीय/ माता या पिता मतदाता पहचान पत्र / परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और बालिका का टीकाकरण कार्ड जरूरी है।
15 मई के बाद स्थिति होगी साफ
भोपाल जिला प्रशासन के अनुसार जिले में 308308 कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी स्क्रूटनी का काम 15 मई से शुरू होगा। इसमें अपात्र आवेदिकाओं को निकालने के बाद फाइनल सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद आगामी जून महीने में सीधे खाते में एक हजार रुपए पहली किश्त के तौर पर लाड़ली बहना योजना का लाभ आवेदिकाओं को मिलने लगेगा।
नए शहर से जमा हुए कम आवेदन
विभागीय जानकारी के अनुसार लाड़ली बहना योजना में सबसे ज्यादा आवेदन नगर निगम सीमा में जमा हुए हैं, इसमें भी पुराने शहर वाले क्षेत्रों से ज्यादा आवेदन आए हैं। बताया जा रहा है कि नए शहर के अरेरा कॉलोनी, न्यू मार्केट, नेहरू नगर, तुलसी नगर, शिवाजी नगर, बावड़िया कला, रोहित नगर, इंद्रपुरी, कोलार रोड, नर्मदापुरम् रोड, भेल क्षेत्र, एमपी नगर सहित कई इलाकों से इस योजना में कम आवेदन जमा हुए हैं।
क्या है लाड़ली बहना योजना
मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। इस योजना का लाभ ऐसे परिवार की महिला को नहीं मिलेगा, जिनकी सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक हो।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो और जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मंडल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/ संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। इसमें आधर कार्ड, समग्र आई और आवेदिका का मोबाइल नंबर जरूरी है।