सतना
मध्यप्रदेश के सतना जिले की धार्मिक नगरी चित्रकूट में 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के समय पीड़ित युवती अपने प्रेमी के साथ मंदाकिनी के किनारे आपत्तिजनक स्थिति में थी। उसे देखकर नाविक आरोपियों ने पहले तो वीडियो बनाया और फिर उन्हें धमकी देते हुए नाव पर बैठाकर नदी के बीच धार में ले गए। जहां 5 नाविको ने जबरजस्ती उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया।
आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सतना जिले में शुक्रवार की देर रात का है। पुलिस ने जानकारी दी कि सतना के बरौंधा थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी अपनी मां के साथ उपचार कराने के लिए चित्रकूट आयी थी। यहां डॉक्टर ने लड़की को देखने के बाद उसे दवाई और अगले दिन दूसरी बार आने को कहा। चूंकि रात हो चुकी थी। इसलिए लड़की की मां ने उसे बांदा में रहने वाले पहचान वाले युवक मनोज यादव के पास उसे रोक दिया और वापस अपने गांव चली गई।
इधर, मनोज और युवती पहले से प्रेमी थे। इसलिए रात के समय दोनों घूमते हुए मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंच गए और वहीं पर संभोग बनाने लगे। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान 5 युवक बांदा निवासी विनोद निषाद, चित्रकूट निवासी मोहित निषाद उर्फ गोलू, सीतापुर निवासी पंकज जोशी उर्फ रम्मत,कर्वी निवासी राम गोपाल, चित्रकूट निवासी संतोष कुशवाहा उर्फ बच्चू आदि मौके पर पहुंच गए और इन्होंने उसका आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया।
इसके बाद आरोपीयों ने उन दोनों को धमकी देते हुए दो अलग अलग नाव में बैठाकर नदी के बीच बाहों में ले गए। जहां 5 आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इससे युवती की हालत खराब हो गई। ऐसे में आरोपी उन्हें भरत घाट पर छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोापियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई।
इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आनन फानन में टीम गठित किया और महज 3 घंटे के अंदर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद शनिवार की दोपहर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सतना जिले के एसडीओपी चित्रकूट आशीष जैन ने जानकारी कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376D, 506, 363, 366, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5/6 व 305 SC/ST एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।