भोपाल. चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकों से लेकर गैर चिकित्सीय पदों पर अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी पदों पर पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिले तो ये पद अन्य किसी भी रीति से अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। वहीं सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले पदों में से दस प्रतिशत पद आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2023 बनाकर लागू कर दिए है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद आईएएस के लिए होगा और प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग इस पद को भरेगा। संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालक वृहद परियोजना, संयुक्त संचालक के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से प्रतिनियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे।
अपर संचालक (राज्य प्रशासनिक सेवा) राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। अपर संचालक (वित्त) का पद वित्त सेवाएं से प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। उप संचालक तकनीकी , उप संचालक गैर तकनीकी का के पद प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति से भरे जाएंगे। अधीक्षण यंत्री , कार्यपालन अभियंता सिविल, र्कापालन अभियंता विद्युत यांत्रिक के पद प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति से भरे जाएंगे। सहायक अभियंता सिविल, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के पद पदोन्नति से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इस तरह कुल 24 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तय कर दी गई है।
चिकित्सा महाविद्यालय के डीन का पद पदोन्नति से भरा जाएगा। संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक चिकित्सालय प्राध्यापक के पद से स्थानांतरण द्वारा संचालक चिकित्सा सेवाओं से प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के पदों सहित कुल 24 पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। सह प्राध्यापक के कुल 46 पद भी पदोन्नति से भरे जाएंगे।
सह प्राध्यापक के 76 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। महिला चिकित्सा अधिकारी के दो, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के आठ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आॅफिसर का एक इस तरह कुल 11 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। गैर चिकित्सीय पदों में वित्त अधिकारी उप संचालक, वित्त अधिकारी सहायक संचालक, नर्सिंग अधीक्षक के पद पदोन्नति के जरिए और चिकित्सा अभिलेख अधिकारी का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा।