राज्य शासन द्वारा आदेश जारी
भोपाल
राज्य शासन ने कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क लेने और रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया है, जो आगामी एक वर्ष तक लागू रहेगा। अब मण्डल की समस्त परीक्षाओं में उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा।
आवेदक को मात्र एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने पर निर्धारित परीक्षा और पोर्टल शुल्क देना होगा। आवेदक को इसके बाद कर्मचारी चयन मण्डल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एम.पी. ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देना होगा।