जबलपुर
मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में 15 लाख रुपये का सरकारी धान खुले बाजार में बेचने का मामला पकड़ा गया है. पुलिस और मार्कफेड की जांच से खुलासा हुआ कि वेयर हाउस से धान मिलिंग के लिए निकाली गई थी, लेकिन उसे ओपन मार्केट में बेचकर रायसेन पहुंचाया जा रहा था. शहपुरा पुलिस थाना में मिल मालिक और ट्रक चालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.
किसरोद टोल पर रोका गया ट्रक
शहपुरा टीआई एसएल वर्मा के मुताबिक पुलिस ने संदेह के आधार पर शनिवार की रात किसरोद टोल नाका पर सरकारी बारदाने में भरी 808 बोरी धान लेकर जा रहे एक ट्रक को रोका. दस्तावेजों की जांच करने पर धान को खुर्द-बुर्द करना पाया गया. जांच में पता चला कि धान को मिलिंग करने के लिए सिहोरा से पनागर भेजा गया था. मिल मालिक द्वारा अनुबंध का उल्लंघन कर धान को रायसेन जिला पहुंचाया जा रहा था.
15 अप्रैल को जारी हुआ था गेट पास
टीआई एसएल वर्मा ने बताया कि शनिवार की रात को नियमित जांच के दौरान टोल नाका पर ट्रक नंबर आरजे 09 जीडी 2837 को रोका गया था. पूछताछ करने पर ट्रक चालक अनिल पांचाल एवं क्लीनर कैलाश मीणा ने बताया कि ट्रक में 808 बोरी धान सरकारी बारदाने में लाल रंग के धागे से सिली हुई लोड है. दस्तावेजों की जांच करने पर ट्रक का गेट पास 15 अप्रैल को जय मां पीताम्बरा वेयर हाउस बड़खेरा सिहोरा से मां नर्मदा एग्रो फूड पनागर के लिए जारी हुआ था.
बिल्टी चालान गौहरगंज रायसेन के नाम पर मिला
बिल्टी चालान पंकज रोड लाइंस जबलपुर के सागर न्यूट्रीमेंट प्रायवेट लिमिटेड गौहरगंज, रायसेन के नाम पर मिला. गड़बड़ी मिलने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया. जानकारी मिलने पर जिला विपणन अधिकारी रोहित सिंह भी शहपुरा थाने पहुंचे. उनसे पता चला कि 6 मार्च को मां नर्मदा एग्रो फूड पनागर द्वारा शासन की योजना के अनुसार सरकारी धान की मिलिंग कर शासन को चावल देने के लिए अनुबंध किया गया था. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, जबलपुर से मिल के प्रोपराइटर राकेश शिवहरे ने अनुबंध किया था. जांच में मां नर्मदा एग्रो फूड पनागर के प्रोपराइटर राकेश शिवहरे द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर धान रायसेन भेजा जाना पाया गया. पुलिस ने मिल के मालिक राकेश शिवहरे के साथ ट्रक चालक व क्लीनर के खिलाफ धारा 420, 409, 468, 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है.