भोपाल
मध्यप्रदेश में जगह-जगह आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में अब तक हजारों नागरिक इन कु त्तों के शिकार हो चुके है। मंदसौर कलेक्टर ने जिले में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए अनोखा निर्णय लिया है। उन्होंने जिले में धारा 144 लगाते हुए आमजनता, वेज, नानवेज होटल, ढाबा संचालक, मछली, मुर्गा और अंडे का विक्रय करने वाले दुकानदारों, संचालकों को धारा 144 के तहत प्रतिबंधित करते हुए खुले में भोजन सामग्री फेंकने पर रोक लगा दी है।
मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने धारा 144 दो के तहत यह एकपक्षीय आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि जिले के सभी वेज-नानवेज होटल संचालक, दुकानदार, आमजनता को अलग-अलग यह आदेश जारी कर तामीली और सुनवाई संभव नहीं है इसलिए यह आदेश पारित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इसकी प्रतियां चस्पा की जा रही है।
यह दिए निर्देश
वेज-नानवेज दुकान, ढाबा संचालक दुकानदार वेस्ट मटेरियल खुले में न डालें और इस तरह निस्तारण किया जाए कि कुत्ते या अन्य जानवर उसका भक्षण नहीं कर सकें। जिले की राजस्व सीमा में पशुपालकों के मृत पशुओं, गौशालाओं में पशु की मृत्यु होने पर निकायों को सूचित करी उनका निस्तारण किया जाए। इसके लिए निकाय दल का गठन कर ऐसे पशुओं को उठवाएं और उनका निस्तारण ऐसे करवाए ताकि और कोई पशु उनका भक्षण न कर सकें। आम जनता से भी आग्रह किया है कि इसकी सूचना निकायों को दे ताकि मृत पशुओं के निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।
घरों से भी खाद्य पदार्थ खुले में नहीं फेंक सकेंगे लोग
आमजनता भी अपने घरों से खाद्य पदार्थ, खाना बाहर खुले में नहीं डाल सकेंगे। ऐसी सामग्री कचरा गाड़ी में देना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।