स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को पूरा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी- मंत्री विश्वास सारंग
मंत्री विश्वास सारंग ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया
भोपाल
शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा में स्वामी विवेकानंद पार्क, अशोका गार्डन व गौतम नगर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सादर नमन किया। अपने उद्बोधन में मंत्री सारंग ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखा था। इस स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर हमें राष्ट्र की उन्नति के लिये समर्पित भाव से कार्य करना होगा।
मंत्री सारंग ने कहा कि स्वामी विवेकानंद स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। वर्तमान में हर क्षेत्र में भारत की विशिष्ट पहचान बनी है। विश्व पटल पर भारत सबसे अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है।
22 जनवरी को राममय होगी नरेला विधानसभा
मंत्री सारंग ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर के निर्माण में देशभर में उत्साह और भक्ति का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी के आवाहन पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर नरेला विधानसभा के हर घर में राम ज्योत प्रज्ज्वलित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण विधानसभा में हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर मोहल्ला राममय होगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जमा राशि के अंतिम भुगतान के संबंध में दिशा निर्देश जारी
भोपाल
वित्त विभाग के जारी आदेश में 6 अगस्त 2024 के द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त सेवा लाभ एवं मृत्यु के प्रकरणों में फण्ड मेनेजर के पास जमा राशि के अभिदाता अथवा नामांकित वैद्य उत्तराधिकारी को भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
इस आशय का आदेश वित्त विभाग ने दिनांक 11 जनवरी, 2014 को जारी किया है। जारी आदेश के अनुक्रम में 1 जनवरी, 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मियों के विभिन्न खातों से अनिवार्य सेवानिवृत्त, पदच्युत अथवा सेवा से पृथक होने की स्थिति में फण्ड मैनेजर के पास जमा राशि के अभिदाता को भुगतान के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
प्राधिकरण (पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण) के नियमानुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवार्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथा स्वीकार अभिदाता को संचति पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिक राशि संदेय होगी।
जारी निर्देश में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में अभिदाता अपने विकल्प पर एक गैर सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्त के साथ पेंशन प्रणाली में अभिदान करना जारी रख सकेगा। आदेश जारी दिनांक से ही प्रभावशील होगा।