नई दिल्ली
अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर हैं तो ये आपके काम की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक EPFO ने कोविड एडवांस फैसलिटी को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा EPFO ने अकाउंट को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं।
एडवांस फैसलिटी की सुविधा बंद
साल 2020 में कोरोना महामारी के बीच ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से एडवांस पैसे निकालने की अनुमति दी थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अब इस सुविधा को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर में नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस के प्रॉविजन को डिसएबल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अब खाताधारक इसके लिए अप्लाई न कर सकें।
अकाउंट फ्रीज को लेकर SOP
ईपीएफओ ने अकाउंट को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए SOP जारी किया है। इसके तहत फ्रीज अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए समय सीमा 30 दिनों तक सीमित कर दी गई है। हालांकि, इस समयसीमा को 14 दिनों तक बढ़ाए जाने की भी छूट है। मतलब ये हुआ कि इस अवधि में अकाउंट को वेरिफाई करना जरूरी है। SOP डॉक्युमेंट में कहा गया है कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण काम किसी अकाउंट की पूंजी की रक्षा जरूरी है। ऐसे किसी भी परिचालनों को रोकना जरूरी है, जहां धोखाधड़ी से निकासी या धोखाधड़ी की आशंका है।
ईपीएफओ ने कहा कि संदिग्ध खातों/लेन-देन के संभावित मामलों की पहचान करने के लिए एमआईडी/यूएएन और प्रतिष्ठानों के वेरिफिकेशन जरूरी हैं। बता दें कि ईपीएफओ तीन योजनाओं- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के माध्यम से 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दे रहा है।