नई दिल्ली
आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार को सीबीआई से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने अदालत में कहा कि बचाव पक्ष जानबूझ कर सुनवाई में देरी करा रहा है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत के समक्ष सीबीआई ने कहा कि बचाव पक्ष इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी करा रहा है। जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि उन्होंने आरोपपत्र से संबंधित पूरे दस्तावेज नहीं मिले हैं। ऐसे में वह अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। सुनवाई में देरी की वजह खुद सीबीआई है, क्योंकि वह अपनी जांच व आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों को आरोपी पक्ष को देने में देरी कर रही है।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की है। साथ ही सीबीआई को कहा है कि वह इस दौरान आवश्यक दस्तावेज बचाव पक्ष को उपलब्ध कराए। ज्ञात रहे कि इसी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को मंगलवार को भी अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। दोनों ही मामलों में बचाव पक्ष का कहना है कि उन्हें सिसोदिया पर लगे आरोपों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिसकी वजह से वह इन आरोपपत्रों पर अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं हैं। हर बार वह अदालत में दस्तावेजों की मांग करते हैं। अदालत जांच एजेंसियों को आदेश भी दे रही है। लेकिन जांच एजेंसी दस्तावेज देने में देरी कर रही हैं।