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किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा

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किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा

प्रावधान के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा दंडनीय

भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।

राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

विधानसभा निर्वाचन 2018 में सी-विजिल एप से 3990 आईं शिकायतें, 2023 में अब तक 11 हजार से अधिक शिकायतों का हुआ निराकरण

भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रदेश में पिछले विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में विधानसभा निर्वाचन 2023 में अब तक ढाई गुना अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है।

विधानसभा निर्वाचन 2023 में सी-विजिल एप से 11 हजार 257 शिकायतें आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की मिली, जिनका त्वरित निराकरण किया गया।

पिछले 2018 के विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की 3 हजार 990 शिकायतें सी-विजिल एप के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस बीच आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा सके, साथ ही नागरिक भी आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की त्वरित शिकायत कर सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल एप तैयार कराया गया। प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के बाद से अब तक 11 हजार 257 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका त्वरित निराकरण किया गया।

फोटो अथवा वीडियो के माध्यम से नागरिक कर सकते हैं शिकायत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गए सी-विजिल एप के माध्यम से कोई भी नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की किसी भी तरह की शिकायत फोटो अथवा वीडियो के माध्यम से कर सकता है।

मतदान केंद्र क्रमांक 71-किशुपुरा नंबर-3 में हुए पुनर्मतदान में

भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत भिंड जिले की 09- अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 71- किशुपुरा नंबर-3 में 21 नवम्बर (मंगलवार) को हुए पुनर्मतदान में कुल 47.18 प्रतिशत मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक यहां हुए मतदान में पुरूष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 47.94 रहा एवं महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 46.44 रहा।