Home छत्तीसगढ़ अनुसूचित वर्गों हेतु ऋण लेने के लिए आवेदन 20 जून तक आंमत्रित

अनुसूचित वर्गों हेतु ऋण लेने के लिए आवेदन 20 जून तक आंमत्रित

4

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु आदिवासी स्वरोजगार (बैंक प्रवर्तित योजना), स्मॉल बिजनेस योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना, गुड्स कैरियर, टर्म लोन एवं अनुसूचित जाति हेतु अंत्योदय स्वरोजगार, व्यक्तिगत एवं समूह ऋण हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक प्रवर्तित ऋण दिया जाना है। इस संबंध में इच्छुक हितग्राही जिला कार्यालय कलेक्टर प्रथम तल कक्ष क्रमांक 80 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या0 कोण्डागांव से ऋण आवेदन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में हितग्राही की आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। ऋण आवेदन पत्रों में संलग्न प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु 300000), निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, (तहसीलदार द्वारा प्रमाणित) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड इत्यादि आवश्यक है। ऋण आवेदन आमंत्रित करने का अंतिम तिथि 20 जून 2022 निर्धारित है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।