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प्रशासन ने कोटा कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी की गाइडलाइन, मानने होंगे ये 6 कड़े नियम

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कोटा

कोटा में छात्रों के सुसाइड पर रोकथाम लगाने के लिए कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के समय-समय पर लिए जाने वाले टेस्ट परीक्षा पर 2 महीने तक तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई थी. अब प्रशासन ने एक बार फिर जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के समय-समय पर लिए जाने वाले टेस्ट परीक्षा पर रोक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है.

एक महीने बाद जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने मंगलवार को टेस्ट से रोक हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं हालांकि इसके लिए गाइडलाइन जारी की है. टेस्ट के लिए जारी 6 बिंदु की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्टूडेंट को इन असेसमेंट टेस्ट में शामिल होने के लिए फोर्स नहीं कर पाएंगे इसके साथ अब रिजल्ट में रैंक प्रणाली को भी बंद करना होगा.

ये हैं गाइडलाइन के 6 जरूरी बिंदु

1. कोचिंग संस्थानों में यदि क्लास रेगुलर चल रही है तो टेस्ट 21 दिन में और कोर्स पूरा होने पर टेस्ट 7 दिन में लेने होंगे.

2. टेस्ट के अगले दिन आवश्यक रूप से छुट्टी रखी जाएगी इस नियम को शक्ति से लागू किया जाएगा.

3. कोचिंग संस्थानों की ओर से होने वाले टेस्ट में स्टूडेंट की उपस्थिति उसकी इच्छा पर होगी यानी उसे टेस्ट देना ही है यह अनिवार्य नहीं होगा जो स्टूडेंट टेस्ट में शामिल होना चाहता है वह इसमें शामिल होगा और जो नहीं देना चाहता वह नहीं देगा यानी स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा कि वह टेस्ट देना चाहे तो उसकी मर्जी नहीं कोई उसे फोर्स नहीं करेगा.

4. टेस्ट के बाद काउंसलिंग सेशन करना जरूरी होगा जो बच्चे एवरेज से नीचे कैटेगरी के हैं उनके लिए स्पेशल सेशन चलाया जाएगा.

5. टेस्ट के रिजल्ट तीन दिन बाद जारी करने होंगे.

6. टेस्ट के रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और इसे हर स्टूडेंट और पेरेंट्स को पर्सनली भेजा जाएगा रिजल्ट में रैंक सिस्टम को भी बंद कर दिया गया है.

दरअसल कलेक्टर की ओर से 27 अगस्त को टेस्ट पर रोक लगाई गई थी. इससे पहले कोचिंग इंस्टिट्यूट हर सप्ताह टेस्ट लेते थे, लेकिन अब कोचिंग इंस्टिट्यूट को सरकार और प्रशासन की नई गाइडलाइन का पालन करना होगा.