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ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं : मुख्यमंत्री शिवराज

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है अब ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया किया गाइडलाइन के नियमों का पालन किया जाए। लेकिन, लोगों को अनावश्यक रूप से आने-जाने से रोका न जाए। उन्होंने ईद के त्यौहार को घर पर रहकर मनाने की अपील की है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने को कहा है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है।

189 नए पॉजिटिव, 246 स्वस्थ हुए

एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि 22 मई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 189 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। वहीं 246 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस में 59 की कमी आई है। अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 2809 है। प्रदेश के कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों में अभी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है, वहीं आगर-मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा एवं हरदा जिले कोरोना से संक्रमण मुक्त हो गए हैं।

राज्य में उद्योग चालू करने के निर्देश
राज्य सरकार ने लॉकडाउन-4 के दौरान गाइडलाइन्स का पालन करते हुए उद्योगों को चालू करने में सभी प्रकार का सहयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने कहा है कि नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी गंभीरता से गाइडलाइन का पालन करेंगे। रेड जोन के संबंध में जानकारी दी गई कि इंदौर तथा उज्जैन जिले पूरी तरह से रेड जोन की श्रेणी में रखे गए हैं। साथ ही भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास नगरपालिक निगम की सीमाओं के अधीन क्षेत्र एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी नगरपालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन में हैं।

प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा
पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को परिवहन में लगाई गई बसें और फैक्ट्री संचालन के लिए मजदूरों को लाने-ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त की गई हैं। फैक्ट्री मजदूरों के लिये पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जाएगा।

रेड जोन में बंद रहेंगे बाजार
रेड जोन में शामिल इंदौर और उज्जैन जिलों के शहरी क्षेत्रों में बाजार भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। किन्तु स्टैंड अलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें, रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगरपालिक सीमाओं के अधीन एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी (नगर निगम एवं नगरपालिकाओं) की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।