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दिल्ली सरकार ने गरीब सवर्णों को नौकरियों में 10 % आरक्षण देने के लिए जारी किया नोटिफिकेशन

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नई दिल्ली। कुछ महीने बाद ही सही दिल्ली सरकार ने भी गरीब सवर्णों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 1 फरवरी 2019 को या उसके बाद जितने भी खाली पदों पर सीधी भर्तियां करने की अधिसूचना जारी की गई है, उन सभी में गरीब सवर्णों को आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर में साफ और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जो आॅफिस मेमोरेंडम तैयार किया गया था, उसके तहत ही दिल्ली सरकार सभी विभागों की नौकरियों में सवर्णों को रिजर्वेशन देगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह डीओपीटी की ओर से तैयार किए गए सभी नियमों व शर्तें को ही मानेगी। आरक्षण सब जगह सरकार की ओर से निकाले गए सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की सभी सिविल पोस्ट्स व सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अलावा सभी कॉपोर्रेशंस, बोर्ड्स, पीएसयू और दिल्ली की सभी आॅटोनॉमस बॉडीज आदि सभी में इस व्यवस्था का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।