बिलासपुर। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में आरोपी आईपीएस रजनेश सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने एसआईटी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रो लगा दी है, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि रजनेश पर जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती। आईपीएस को जांच में सहयोग देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ईओडब्ल्यू ने आईपीएस रजनेश के खिलाफ फोन टैप करने और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि वे रायपुर में पुलिस हेड क्वार्टर में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद से गायब हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब उन्हें जांच टीम के सामने जवाब देने के लिए आना होगा।