नई दिल्ली। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ झटका लगा है। कोर्ट ने विपक्षी दलों की 50 फीसद वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलाए जाने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल के फैसले के खिलाफ यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनावाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एक ही बात पर बार-बार सुनवाई कब तक करें। कोर्ट ने कहा कि हम मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहते। कोर्ट ने आठ अप्रैल के अपने फैसले में हर विधानसभा क्षेत्र में एक ईवीएम को वीवीपैट पर्ची से मिलाए जाने के बजाए पांच ईवीएम को वीवीपैट पर्ची से मिलाने का आदेश दिया था। सुनवाई से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर अपील की है कि वो 50 प्रतिशत ईवीएम का वीवीपैट स्लिप से मिलान करें। पिछली सुनवाई में विपक्षी दलों की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्दी सुनवाई का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव खत्म होने वाले हैं और 23 मई को मतगणना है ऐसे में अगर याचिका पर जल्दी सुनवाई नहीं होगी तो यह महत्वहीन हो जाएगी। उन्होंने कोर्ट से पुनर्विचार याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस सहित कुल 21 विपक्षी दलों ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि ईवीएम से वीवीपैट का मिलान एक के बजाए पांच ईवीएम प्रति विधानसभा करने से यह मात्र दो फीसद ही बढ़ा है। सिर्फ दो फीसद बढ़ने से कोई असर नहीं होगा। उनके हक में फैसला आने के बावजूद उनकी शिकायत खत्म नहीं हुई है। एक ठीकठाक संख्या में ईवीएम का वीवीपैट पर्ची से मिलान होना चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कायम रहे। इसके लिए पचास फीसद ईवीएम का वीवीपैट पर्चियों से मिलान होना चाहिए। हालांकि पिछली बार ही चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की मांग का विरोध किया था। आयोग का कहना था कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऐसे में मांग के अनुरूप पचास फीसद वीवीपैट का मिलान करना संभव नहीं होगा। इससे चुनाव परिणाम घोषित होने में छह से नौ दिनों का वक्त लग सकता है साथ ही बहुत सारे कर्मचारी और चाहिए होंगे। इसके बाद ही कोर्ट ने हर विधानसभा क्षेत्र में पांच का वीवीपैट से मिलान कराए जाने का आदेश दिया था और कहा था कि इससे अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वीवीपैट के मिलान के लिए ईवीएम का चुनाव औचक होगा।