नईदिल्ली
स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह को 22 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को किश्त के रूप में 5,00,000 डॉलर का भुगतान करने को कहा है। साथ ही डिफ़ॉल्ट राशि के 1 मिलियन डॉलर का भी भुगतान करने को कहा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को चेतावनी दी है कि यदि इस दौरान भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें अगली तारीख तक तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। इस बीच, स्पाइसजेट के शेयर इंट्रा डे ट्रेड में 2% चढ़कर 39.60 रुपये पर पहुंच गए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "यदि अब भुगतान नहीं हुआ तो हमें कठोर कदम उठाना होगा। यह टाल-मटोल का काम बहुत हुआ…अब आपको सहमति की शर्तों का पालन करना होगा। चाहे आप मर भी जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है। अब अति हो रहा है।'' साथ ही कोर्ट ने सिंह को हर सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है।
क्या है मामला
बता दें कि स्विस निवेश फर्म क्रेडिट सुइस ने अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि अजय सिंह और स्पाइसजेट निर्धारित समय के अनुसार भुगतान नहीं कर रहे हैं और अब तक उन पर 6.5 मिलियन डॉलर का बकाया है। स्विस कंपनी ने साल 2013 में विमान के इंजन की सर्विसिंग के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के लिए एयरलाइन के खिलाफ मामला दायर किया था।
जून तिमाही के नतीजे
बता दें कि स्पाइसजेट चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में प्रॉफिट में रही है। यह प्रॉफिट 205 करोड़ रुपये का रहा। यात्रियों की संख्या बढ़ने से एयरलाइन को फायदा हुआ है। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 789 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।