भोपाल.
राज्य सरकार ने दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना में बदलाव कर दिया है। अब इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए एनजीओ को भारतीय स्टेट बैंक में सेंट्रल नोडल एजेंसी खाता जीरो बैलेंस पर खोलना अनिवार्य होगा। सीएनए खाते के बिना अनुदान राशि अब जारी नहीं की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को समान अवसर, समानता, सकारात्मक वातावरण के लिए डीडीआरएस योजना के क्रियान्वयन के लिए योजना में संशोधन किया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 के एनजीओ द्वारा केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव इसी गाइड लाईन पर तैयार किए जाएंगे।
भारत सरकार ने आधार कार्ड और यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता की गई है। सभी जिलों में संस्थाओं में दर्ज दिव्यांग बच्चों के शत प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए है। डीडीआरएस योजना का अनुदान एडवांस कम रिएंबर्समेंट मोड में उपलब्ध कराया जाएगा। अनुदान के लिए एनजीओ का सीएनए खाता एसबीआई बैंक में जीरो बैलेंस सबसिडरी एकाउंट खोला जाना जरुरी है। भारत सरकार सीएनए खाते के बिना अनुदान राशि जारी नहीं करेगी।
एनजीओ का सीएनए खाता, मेंडेंट फार्म, केवायसी डिटेल्स तथा एनएचएफडीसी से मैपिंग के पश्चात भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि जारी की जाएगी। केन्द्रीय अनुदान 23-24 हेतु सामाजिक न्याय विभाग के जिला अधिकारी तथा गठित समिति द्वारा विस्तृत गाइडलाईन के अनुसार संस्था का निरीक्षण भी किया जाएगा। निरीक्षण की प्रति कलेक्टर की अनुशंसा एवं अनुदान प्रस्ताव की हार्ड कापी राज्य शासन की अनुशंसा हेतु उपलब्ध कराना होगा। डीडीआरएस योजना के एनजीओ को सीएनए खाता खालेने और जानकारी भारत सरकार तथा संचालनालय को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने सभी कलेक्टरों को संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग ने निर्देशित किया है।