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GNCTD एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी केजरीवाल सरकार

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नईदिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को दिल्ली सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी। अब सरकार संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति द्वारा पारित जीएनसीटीडी सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को चुनौती देगी। भारत के चीफ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार की इस दलील पर ध्यान दिया कि 30 जून को दायर याचिका को संशोधित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि सेवा अध्यादेश को अब जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 से रिप्लेस (बदला गया) कर दिया गया है।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वकील शादान फरासत की मदद से सीजेआई के सामने याचिका का उल्लेख किया। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें संशोधन की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर, सीजेआई ने एक संक्षिप्त आदेश पारित किया, जिससे दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मिल गई ताकि वह नए कानून में प्रासंगिक धाराओं को चुनौती देने में सक्षम हो सके।

19 मई को प्रख्यापित दिल्ली सेवा अध्यादेश को 8 अगस्त को संसद द्वारा पारित एक विधेयक द्वारा रिप्लेस किया गया था। चार दिन बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम में बदलाव को कानून में संहिताबद्ध किया गया। राष्ट्रपति द्वारा कानून को मंजूरी दिए जाने के बाद शहर के प्रशासन का नियंत्रण केंद्र के हाथों में आ गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला देने के एक हफ्ते बाद केंद्र ने 19 मई को 'सेवाओं' पर अपनी शक्ति बहाल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991 में  संधोशन वाला अध्यादेश जारी किया।

अध्यादेश ने उपराज्यपाल की पोजिशन को भी मजबूत किया, जिससे वह अंतिम प्राधिकारी बन गए जो नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में अपने 'एकमात्र विवेक' से कार्य कर सकते हैं। 11 मई को संविधान पीठ द्वारा दिए फैसले को रद्द करने वाले एक कदम के तौर पर केंद्र ने जीएनसीटीडी अधिनियम, भाग IVA में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाने के लिए अध्याय पेश किया। अभी तक दिल्ली के पास अपना कोई सेवा आयोग नहीं था।

नए कानून के अनुसार, अधिकारियों के सभी स्थानांतरण और पोस्टिंग एनसीसीएसए द्वारा की जाएगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ नौकरशाह इसके सदस्य हैं। प्राधिकरण बहुमत से निर्णय लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होगा। 11 मई के अपने फैसले में, भारत के चीफ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि 'संवैधानिक रूप से मजबूत और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।' दिल्ली सरकार ने 30 जून को अध्यादेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।