नईदिल्ली
सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए पीएफ एक महत्वपूर्ण सेविंग स्कीम है, जो लॉन्ग टर्म, या कहें तो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कर्मचारी के पीएफ अकाउंट को एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन (EPFO) मैनेज करती है। इसमें कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने जमा किया जाता है और इस दौरान ठीक उतना ही हिस्सा कर्मचारी के नियोक्ता को भी पीएफ अकाउंट में जमा करना होता है।
हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि पीएफ में जमा राशि को रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जाए। उससे पहले भी कर्मचारी पीएफ अकाउंट से फंड निकाल सकता है। आजकल तो इसे निकालने का तरीका तो और भी आसान हो गया है। कोई भी कर्मचारी घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकता है।
इन आसान स्टेप्स से करें अप्लाई
स्टेप 1 : EPFO की ऑफीशियल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं
स्टेप 2 : अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर एंटर करें
स्टेप 3 : इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज टैब के तहत ‘क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी) पर क्लिक करना होगा
स्टेप 4 : यहां से आप नए टैब में पहुंच जाएंगे, जहां यूएएन से जुड़ा सही अकाउंट नंबर दर्ज कर ‘Verify’ पर क्लिक करें।
स्टेप 5 : बैंक अकाउंट के वेरिफाई होने के बाद आपको ईपीएफओ द्वारा बताए गए नियमों और शर्तों पर सहमति देनी होगी।
स्टेप 6 : इसके बाद आपको ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें।
स्टेप 7 : इसके बाद आपको ड्रॉप-डाउन मेन्यू से, आपको अपने ईपीएफ अकाउंट से निकासी के लिए आवेदन करने का कारण चुनना होगा। यहां आपको केवल वही विकल्प दिखाई देंगे जिनके लिए आप पात्र हैं।
स्टेप 8 : निकासी का कारण चुनने के बाद आपको अपने पूरे पते के साथ-साथ चेक या पासबुक की डिटेल्स दर्ज करनी होगी, और यदि आपने ‘एडवांस क्लेम’ का ऑप्शन चुना है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का अनुरोध करने से पहले नियम और शर्तों पर भी सहमति देनी होगी।
स्टेप 9 : डिटेल्स की पुष्टि एवं नियम और शर्तों को स्वीकार करने के बाद आपको एक ओटीपी का अनुरोध करना होगा, जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने पर आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा।
क्लेम का स्टेटस भी कर सकते हैं ट्रैक
क्लेम सबमिट हो जाने के बाद आप उसके स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई-सेवा पोर्टल अकाउंट में लॉगिन करना होता है। EPFO के मुताबिक, आम तौर पर किसी भी क्लेम को निपटाने में या फिर पीएफ की रकम को जारी करने में 20 दिनों का वक्त लगता है। अगर आपका पैसा 20 दिनों में नहीं आता है तो अपने रिजनल पीएफ कमीश्नर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं।