Home मध्यप्रदेश दुकानों पर शराब लेने वोटर आइडी दिखाएं नहीं तो फार्म 6 भरना...

दुकानों पर शराब लेने वोटर आइडी दिखाएं नहीं तो फार्म 6 भरना है जरूरी

8

महू

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत महू विधानसभा क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया गया है। महू में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रशासन ने कुछ नियम भी लागू कर दिए हैं। इसमें प्रशासन ने शराब दुकान और रजिस्ट्रार कार्यालय में भी मतदाता जोड़ने के फार्म रखवा दिए हैं। इसमें शराब लेने वाले लोगों को वोटर आईडी दिखाना अनिवार्य किया है।

यदि व्यक्ति 18 साल से अधिक है और वोटर आईडी नहीं है तो उसे पहले वहां मतदाता के रूप में जुड़ने के लिए फार्म 6 भरना होगा। इसके बाद ही व्यक्ति शराब ले जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अब तक इंदौर जिले की 9 विधानसभा में सबसे अधिक आवेदन आ चुके हैं। इसमें 2 अगस्त से 10 अगस्त तक कुल 4800 आवेदन आ चुके हैं। जो कि पूरे विधानसभा में पहले नंबर पर हैं।

11 हजार 238 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य है

महू विधानसभा में वर्तमान कुल 259575 मतदाता हैं। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए 2 अगस्त से अभियान की शुरुआत हुई है जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत महू सबसे आगे चल रहा है। विधानसभा में 11 हजार 238 मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत अब तक 5621 जुड़ चुके हैं। इसमें पहले चलाए गए अभियान में भी मतदाता जुड़े हैं।

नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह जुट गया है। इसमें प्रशासन ने ऐसी जगह को टारगेट किया है जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। इसमें शराब दुकान, राशन दुकान और रजिस्ट्रार कार्यालय में मतदाता बनने के लिए आवेदन फार्म 6 रखवाया है। इसमें शराब दुकान पर अनिवार्य रूप से वोटरआईडी मांगा जा रहा है। वोटर आईडी नहीं है और 18 साल से अधिक है तो उसे पहले फार्म भरना होगा तभी उसे शराब मिल सकेगी।