भोपाल
राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत लोकहित में रीवा नगर सुधार न्यास की बस स्टेण्ड, व्यवसायी एवं आवासीय योजना क्रमांक 6 कुल रकबा 91.375 एकड़ की सीमा, अर्जित भूमि 59.035 एकड़ तक सीमित रखते हुए शेष अप्राप्त भूमि 32.34 एकड़ को स्कीम क्रियान्वयन के दौरान उपांतरित कर मुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा द्वारा भूमि का भौतिक आधिपत्य भूमि के मालिक के पास होने और उस पर घर बने होने तथा मुआवजा भुगतान न करने की स्थिति में 32.34 एकड़ भूमि डिनोटिफाईड करने का प्रस्ताव दिया गया था।
अप्राप्त 32.34 एकड़ भूमि, जो कि निजी भूमि है के अधिकतम भाग पर निजी व्यक्तियों द्वारा घर बना लिये गये हैं। यह भूमि नगर पालिक निगम रीवा के आधिपत्य में प्राप्त नहीं हुई है।