गाजीपुर
गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में गुरुवार को मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की है। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेश किया गया।
वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या तथा मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत करंडा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि तय कर दी है।
दोनों मामलों में बरी हो चुका है पूर्व विधायक
वर्ष 2009 में करंडा थाने में मुख्तार पर कपिलदेव सिंह की हत्या का केस दर्ज हुआ था। उसी साल मुहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। इसमें पुलिस ने बाद में मुख्तार का नाम जोड़ा था। दोनों ही मामलों में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार दिया है।
रुंगटा मामले में दर्ज हुआ बयान
नंदकिशोर रुंगटा के परिवार को धमकी देने के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए / स्पेशल सीजेएम उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। उसका बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की है। भेलूपुर के कोयला कारोबारी एवं विहिप नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के बाद उनके परिवारवाले को बम में उड़ने की धमकी दी गई थी। नंदकिशोर के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने भेलूपुर थाने में1997 में मुकदमा दर्ज कराया था।
अवधेश राय हत्याकांड में सुनवाई 13 सितंबर को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में उम्रकैद के खिलाफ पूर्वांचल के माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। साथ ही मामले से संबंधित निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख लगाई है।