नईदिल्ली
दिल्ली के नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से जारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि तीन साल पहले शुरू की गई यह नीति छह अगस्त 2023 को खत्म हो रही थी। इसके खत्म होने के कारण इस साल सात अगस्त से नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण बंद कर दिया गया था।
गहलोत ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि ई- वाहनों का पंजीकरण दोबारा शुरू कर दिया गया है। मौजूदा नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी लाभ नई अधिसूचना के जारी होने तक मिलता रहेगा।
तीन साल की अवधि के लिए रहेगी वैध
उल्लेखनीय है कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 7 अगस्त, 2020 को जारी की गई थी। इसके खंड 3.1 के अनुसार यह तीन साल की अवधि के लिए वैध रहेगी। परिवहन मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस नीति को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए बीते सात अगस्त को ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश किया गया। कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी दे दी है।
अब दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर सब्सिडी मिलती रहेगी। गहलोत ने टवीट में आगे बताया कि आरटीओ में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण फिर से शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम दिल्ली के नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने जून में कहा था कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन गई है। दिल्ली में सबसे अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा रहे हैं।