आगरा
आगरा क्लब में अब विवाह, सगाई या हल्दी समारोह में लोग कुर्ता-पायजामा या धोती-कुर्ता पहनकर आ सकते हैं। लेकिन, इन दोनों लिबास में उसे प्रथम तल पर स्थित समारोह स्थल तक ही सीमित रहना होगा। यदि कुर्ता-पायजामा या धोती-कुर्ता पहनकर व्यक्ति भूतल पर आ गया तो बुकिंग कराने वाले सदस्य से क्लब प्रबंधन प्रति व्यक्ति 500 रुपये जुर्माना वसूलेगा। यह अजीबोगरीब निर्णय क्लब प्रबंधन की ओर से लिया गया है।
आगरा क्लब सदस्यों को दो अगस्त को क्लब के सचिव एसके माथुर की ओर से जारी पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में सचिव ने क्लब के नियमों में ढील देने की सूचना दी है। पत्र के अनुसार विवाह, सगाई या हल्दी समारोह के लिए किसी सदस्य द्वारा बुक कराए गए क्लब के प्रथम तल के हॉल में अब मेहमान कुर्ता-पायजामा या धोती-कुर्ता पहनकर आ सकेंगे। अभी तक दोनों परिधान क्लब में प्रतिबंधित थे। यह छूट केवल उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए दी गई है।
क्लब में होने वाले अन्य किसी कार्यक्रम या किटी पार्टियों में यह छूट नहीं मिलेगी। पत्र में बताया गया है कि सदस्य को पार्टी की बुकिंग के समय समारोह में दोनों लिबास पहनकर आने वाले लोगों की जानकारी क्लब कार्यालय को देनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो ड्रेस कोड के बदलाव के नियम में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।