भोपाल
प्रदेश में संविदाकर्मियों को सौ प्रतिशत वेतन देने पर राज्य के सरकारी खजाने पर कितना भार आएगा इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रदेश के सारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों से हिसाब-किताब मांगा है। वित्त विभाग ने अलग-अलग चार फार्मेट में विभागों से यह जानकारी मांगी है।
यह सारी जानकारी 31 जुलाई तक देना है। प्रपत्र एक (अ) में विभागों से संविदा पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को नियमित पदों के समकक्ष वर्गीकरण की जानकारी मांगी गई है। इसमें संविदा पद का पदनाम, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, संविदा नियुक्ति नियमित, संविदा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध है या नहीं इसकी जानकारी भी मांगी गई है। यदि नियमित नियुक्ति अथवा स्वीकृत पदों के विरुद्ध ये नियुक्ति नहीं है तो इनका क्या आधार है यह जानकारी भी देना होगा।
राज्य शासन में समकक्ष पदनाम क्या है यह भी पूछा गया है। सुसंगत विभागीय भर्ती नियम में पद के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या है, विभागीय भर्ती नियम में नियमित पद पर भर्ती की प्रक्रिया, कर्मचारी चयन मंडल, विभागीय या अन्य इसकी जानकारी भी देना होगा। संविदा पद के लिए निर्धारित योग्यता क्या है। संविदा पद पर नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया क्या है और यदि निर्धारित योग्यता में कोई अंतर है तो विभागीय टीप भी देना होगा।
प्रपत्र 1(ब) में संविदा के ऐसे पदों जिनके समकक्ष नियमित पदों अथवा सुसंगत वेतनमान के वर्गीकरण में कठिनाई है तो उसकी जानकारी मांगी गई है। इसमें संविदा पद का पदनाम, इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं, नियुक्ति की प्रक्रिया, वर्तमान कार्यो एवं उत्तरदायित्वों का विवरण, योग्यता, कर्त्तव्य के आधार पर राज्य शासन के संभावित समकक्ष पदों की जानकारी, पदों के वेतनमान का लेवल, वेतनमान का न्यूनतम वेतन और एक अप्रैल 2023 की स्थिति में निर्धारित वेतन की जानकारी मांगी गई है।
यह जानकारी भी देनी होगी
प्रपत्र दो अ में केन्द्र सहायित योजना अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों की जानकारी में विभाग का नाग, योजना का नाम, केन्द्रीय क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित जानकारी प्रत्येक योजना स्वरुप के लिए अलग अलग प्रपत्र पर मांगी गई है। इसमें संविदा पदनाम, स्वीकृत पदों की संख्या, पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, योजना में केन्द्र सरकार से प्रशासनिक व्यय में भागीदारी का प्रतिशत, केन्द्र से मिल रही राशि, पारिश्रमिक भुगतान में एक वित्तीय वर्ष में भुगतान राशि, 22 जुलाई 2023 के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कुल देय राशि, अंतर की राशि, अंतर की राशि का व्ययभार योजना अंतर्गत केंद्र सरकार के अंश से संभव है या नहीं इसकी जानकारी मांगी गई है।
राज्य से वित्त पोषित संविदा पदों की जानकारी प्रपत्र दो ब में मांगी गई है। इसमें भी पदनाम, स्वीकृत पद संख्या, उन पर कार्यरत कर्मचारी संख्या, वर्तमान पारिश्रमिक में एक वर्ष में भुगतान राशि, 22 जुलाई 2023 के अनुसार निर्धारित पारिश्रमिक अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कुल देय राशि, यदि इनमें अंतर है तो क्या प्रावधानित बजट से इसका भार उठाना संभव होगा नहीं तो अतिरिक्त प्रावधान कितना करना होगा इसका ब्यौरा मांगा गया है।
मुख्य सचिव करेंगे अगले माह समीक्षा
मुख्य सचिव अगले माह इसकी समीक्षा करेंगे कि किस विभाग में संविदाकर्मियों को सौ प्रतिशत वेतन देने पर सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय भार आएगा और उसकी व्यवस्था किस तरह होगी।