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कैरी बैग के 3 रुपये लेने पर विशाल मेगा मार्ट पर 1 लाख 25 हजार का जुर्माना, ये है मामला

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अलीगढ़

अलीगढ़ में कैरी बैग के रुपये लेने पर विशाल मेगा मार्ट पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अकराबाद क्षेत्र के गांव अदौन निवासी अधिवक्ता शमीन अहमद की ओर से किशनपुर तिराहा स्थित विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था। कहा था कि उन्होंने 22 जनवरी 2019 को 510 रुपये की दो टी-शर्ट खरीदी थीं। बिल में कैरी बैग के तीन रुपये जोड़ दिए गए। उन्हें कैरी बैग की जरूरत नहीं है। बैग के रुपये वापस करने को कहा, लेकिन, मना कर दिया गया। इसे लेकर झगड़ा हुआ। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पर शमीन ने आयोग में वाद दायर किया।

अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी व सदस्य आलोक उपाध्याय की पीठ ने सुनवाई की। विपक्षी ने पक्ष रखा कि कोई गलती नहीं की है। जबकि अगर बैग पर कंपनी का नाम लिखा है तो कैरी बैग के रुपये नहीं लिए जा सकते हैं। आयोग ने पीड़ित के हक में निर्णय सुनाते हुए विशाल मेगा मार्ट को 25 हजार रुपये बतौर मानसिक उत्पीड़न व वाद व्यय और एक लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी पेशकार विजेंद्र सिंह व डीएमए राजीव वार्ष्णेय की ओर से दी गई।

बता दें कि लंबे समय से प्लास्टिक पर बैन के बाद से ही शोरूम और मॉल्स में कैरी बैग नहीं दिए जाते हैं। हालांकि कई दुकानों और शोरूम में ये कैरी बैग सामान खरीदने के साथ ही खरीद भी सकते हैं जिनके दाम दुकान या शोरूम ही तय करता है। हालांकि इसको बेचने को लेकर भी सरकार के नियम हैं जिसके अनुसार कैरी बैग पर कंपनी, शोरूम या दुकान का नाम होने पर उसकी कीमत उपभोक्ता से नहीं ली जा सकती है। केवल बिना नाम लिखे बैग की कीमत उपभोक्ता से वसूली जा सकती है।