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इस बैंक से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर आरबीआई ने लगाया बैन, कहीं आपका तो नहीं है खाता

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नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक बेंगलुरु से जमा निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय कर दी है। यानी 50000 रुपये से ऊपर की रकम इस बैंक के खाताधारक नहीं निकाल सकते। केंद्रीय बैंक नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर होने की वजह से यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही बैंक कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही बिना केंद्रीय बैंक की मंजूरी के फ्रेश डिपॉजिट भी स्वीकार नहीं कर सकता। बैंक की बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में लगभग 13 शाखाएं हैं।

मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि 24 जुलाई, 2023 को कारोबार बंद होने से छह महीने की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और ये समीक्षा के अधीन हैं। बैंक के जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में 5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिबंध लगाने का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना नहीं है। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

मई में आरबीआई ने लगाया था जुर्माना
रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। मई में आरबीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस बैंक पर जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने कहा था कि ऋणदाता बचत बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस के रखरखाव में कमी के लिए सीमा के अनुपात के बजाय निश्चित दंडात्मक शुल्क वसूल रहा था।

अंतिम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक में कुल 1,679 करोड़ रुपये की जमा राशि थी और 1,128 करोड़ रुपये का ऋण था। उस तारीख के बाद का डेटा उपलब्ध नहीं है। साथ ही वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक बैंक की शुद्ध एनपीए संपत्ति 27.81 प्रतिशत थी, जबकि इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.12 प्रतिशत था।