नईदिल्ली .
सहारा समूह (Sahara India) के को-ऑपरेटिव में जमा राशि की वापसी के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था. पोर्टल लॉन्च होने के चार दिनों के भीतर ही पांच लाख निवेशकों ने इसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे वापस लौटाने के लिए 18 जुलाई को 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश
इससे पहले सरकार ने कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसा लौटा दिया जाएगा. यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे.
पोर्टल को सहारा समूह की सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा निवेशकों के पैसे को वापस लौटाने के लिए डेवलप किया गया है.
45 दिन में वापस होगा पैसा
Sahara Refund Portal के जरिए पैसों की वापसी बेहद आसान होगी और 45 दिनों में निवेशकों का फंसा हुआ पैसा उनके बैंक खाते में आ जाएगा. इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठ लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन से ही आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.
कितना पैसा होगा रिफंड?
सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 4 करोड़ ऐसे निवेशकों को पैसा वापस मिल सकेगा, जिनके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है. सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपये का कैप लगाया है. यानी पहले चरण में उन निवेशकों की जमा राशि वापस लौटाई जाएगी, जिनका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है. यही नहीं जिन निवेशकों का बड़ा अमाउंट जमा है, तो उनके कुल इन्वेस्टमेंट में से भी उन्हें 10,000 रुपये तक ही लौटाए जा सकते हैं. इस तरह 5,000 करोड़ रुपये की रकम लौटाने की तैयारी की गई है.
निवेशक खुद से इस पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी. पैसों की वापसी का ये पूरा प्रोसेस 45 दिनों में पूरा होगा. अप्लाई किए जाने के बाद इसके बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज Sahara Group की समितियों द्वारा 30 दिन में वेरिफाई किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर SMS के जरिए उन निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा.
आसान स्टेप में समझें पूरी प्रक्रिया
- निवेशक को https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा.
- होमपेज खुलने पर इन्वेस्टर 'जमाकर्ता पंजीकरण' ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर दें.
- अब नए पेज पर अपना Aadhaar नंबर डालें और रजिर्स्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरें और OTP प्राप्त करें विकल्प पर क्लिक कर दें.
- ऐसा करने पर आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर दें.
- इस तरह आपकी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगा, उसके बाद फिर होमपेज पर आएं.
- Login करने के लिए आपको 'जमाकर्ता लॉगिन' ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा.
- यहां आपको अपने आधार नंबर के आखिरी के चार अंक डालकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
- फिर कैप्चा कोड भरकर ओटीपी प्राप्त करें विकल्प को चुनना होगा, अब मोबाइल पर आए OTP को भरें.
- नया पेज खुलने पर आप यहां दिए गए दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपने Bank क नाम और जन्मतिथि (DOB) दिखेगी, फिर यहां से डिपॉजिट सर्टिफिकेट फॉर्म पर जाएं.
- अब क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा, जिसमें को-ऑपरेटिव सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि दर्ज करें.
- आपके द्वारा दर्ज की गई सारी जानकारियां वेरिफाइड होने के बाद पोर्टल पर क्लेम लेटर डाउनलोड कर लें.
- इस पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और साइन करें, फिर इसे स्कैन करके अपलोड कर दें.
- अपलोड होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज प्राप्त हो जाएगा.
- कन्फर्मेंशन मैसेज आने के बाद 45 दिनों में आपके खाते में रिफंड की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी.