नई दिल्ली
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) बेचने पर 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजा है। उन्हें ई-सिगरेट का विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगर वे नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं तो इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छह और वेबसाइट पर भी सरकार की नजर है। उन्हें भी नोटिस दिया जा सकता है।
ई-सिगरेट पर 2019 में लगाया गया था प्रतिबंध
मंत्रालय इंटरनेट मीडिया पर ई- सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन पर नजर रखे हुए है। इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 2019 में कानून लागू हुआ। इसके तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, निर्यात, आयात, आवाजाही, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध है। नोटिस में कहा गया है, हमने पाया है कि ई सिगरेट की बिक्री और ऑनलाइन विज्ञापन से जुड़ी सूचनाएं आपके प्लेटफार्म पर प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित एवं साझा की जा रही हैं जो गैरकानूनी है। साक्ष्य को नुकसान पहुंचाए बिना इसे हटाएं। निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
चार वेबसाइटों ने नोटिस का दिया जवाब
आइटी अधिनियम और/या इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वेबसाइटों को नोटिस प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था। सूत्र ने बताया कि जिन 15 वेबसाइटों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें से चार ने जबाब दिया और परिचालन बंद कर दिया है, जबकि बाकी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मंत्रालय ने फरवरी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लिखा था और इस बात पर चिंता जताई थी कि ई- सिगरेट अभी भी ऑनलाइन और स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं।