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मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान गवाह को दी धमकी, FIR दर्ज

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आजमगढ़

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान गवाह को धमकी दी. इसी के साथ माफिया ने अपने वकील से गवाहों के फोटो भी मांगे. ये मामला सामने आने के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, 6 फरवरी 2014 को तरवां के ऐरा कला गांव में बिहार के मजदूर राम इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. वहीं मुख्तार पर साजिश का आरोप लगाया गया. फिर बाद में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया. इसी केस की सुनवाई आजमगढ़ के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है.

कोर्ट में पेशी के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग पर मुख्तार अंसारी ने हेकड़ी दिखाई, जो उसे भारी पड़ गई. इस मामले में एसपी अनुराग आर्य ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया. इसको लेकर गवाह ने शिकायत की थी कि उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के अलावा अन्य तरीकों से धमकी दी गई थी.

मुख्तार ने अपने वकील से मांगा था गवाह का फोटो

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार ने स्पष्ट रूप से अपने वकील से गवाह का चेहरा देखने और फोटो की मांग की, जिससे वो गवाह को धमका सके. इस मामले में धारा 506 के तहत केस दर्ज किया गया. हालांकि मुख्तार के खिलाफ यह तीसरी शिकायत है, उस पर पहले से दो मामलों में मुकदमा चल रहा है.

क्या बोले एसपी?

एसपी अनुराग आर्य ने कहा कि आईएस 191 गैंग के सरगना माफिया मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में विचाराधीन केस के गवाह को धमकाने का प्रयास किया है. इस सूचना पर fir दर्ज कर विवेचना की जा रही है, साथ ही गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई है. माफिया के विरुद्ध विचाराधीन केस में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने के लिए विशेष सेल गठित किया गया है, जिससे प्रभावी पैरवी कर जल्द से जल्द सजा कराई जा सके.