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PMAY: ₹6 लाख तक की आय वाले भी पाएंगे पीएम आवास योजना का लाभ

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 नई दिल्ली  

 कमजोर आय वर्ग (EWS) के तहत आने वाले लोग, जिनकी सलाना आय 6 लाख रुपये है, वो भी  पीएम आवास योजना का लाभ अब उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने मुंबई महानगरीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत साझेदारी में किफायती आवास चाहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय मानदंड तीन लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बुधवार को कहा, "महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए PMAY के तहत AHP वर्टिकल के लिए EWS आय मानदंड को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद।"

उन्होंने कहा, "इससे एमएमआर के लाखों नागरिकों को मदद मिलेगी।" कुछ महीने पहले, फड़णवीस ने कहा था कि पीएमएवाई का शहरी कवरेज अस्वीकार्य रूप से कम है और वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे।

क्या है पीएम आवास योजना: 2015 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड़ घर कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता: आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने PMAY योजना के लाभार्थियों को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

    लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित बेटियां/बेटे हो सकते हैं।
    लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में उसके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए।
    किसी भी वयस्क को भले ही उसकी विवाह हुआ हो या नहीं, पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है।

PMAY योजना के तहत लाभार्थियों में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं-्र

    मध्यम आय समूह (MIG I) जिनकी वार्षिक आय 6 -12 लाख रुपये के बीच है
    मध्यम आय समूह (MIG II) जिनकी वार्षिक आय 12 -18 लाख रुपये के बीच है
    कम आय वाले समूह (LIGs) जिनकी वार्षिक आय 3 -6 लाख रुपये के बीच है
    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।

जबकि LIG और MIG के लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना हेतु पात्र हैं। EWS के लाभार्थी पूरी सहायता के पात्र हैं। योजना के तहत LIG या EWS लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को आय प्रमाण के समर्थन में हलफनामा देना महत्वपूर्ण है।