भोपाल
जिला दण्डाधिकारी सीधी साकेत मालवीय द्वारा प्रवेश शुक्ला पिता रमाकान्त शुक्ला उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कुबरी थाना बहरी जिला सीधी को सार्वजनिक सुरक्षा के अनुरक्षण में प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3(2) के अधीन निरूद्ध कर दिया गया है। प्रवेश शुक्ला को केन्द्रीय जेल रीवा में रखने का आदेश दिया गया है।
आज एक अन्य कार्रवाई में सीधी जिला प्रशासन द्वारा प्रवेश शुक्ला के कुबरी क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को भी बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीधी जिले के उक्त व्यक्ति के अमानवीय और घृणित कृत्य पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये थे।