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बिलासपुर प्रशासन ने गोविंद सागर झील में मलबा न डालने की चेतावनी दी

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बिलासपुर

जिला प्रशासन ने गोविंद सागर झील में मलबा या अन्य सामग्री डालने के खिलाफ निर्देश जारी किए और सभी उपमंडल अधिकारियों से ऐसे कृत्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर हर महीने रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

गोविंद सागर झील में अवैध तरीके से मलबा या अन्य सामग्री डालने पर रोक के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर एक बैठक में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि झील के किसी भी हिस्से में मलबा या अन्य कूड़ा नहीं डाला जाएगा।

बयान के अनुसार, बैठक में 'फोरलेन' सड़क अलसू पुल, मंडी भराड़ी, जगातखाना के निर्माण से मलबा आने के मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड द्वारा झील के कई कोनों में अवैध तरीके से सामान फेंकने का मुद्दा उठाया गया और उपायुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा एक निर्माण कंपनी के अधिकारियों को झील से मलबा हटाने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों को महीने में दो बार अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध तरीके से झील में मलबा या अन्य सामग्री फेंके जाने पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसे मामलों में जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिए।