नोएडा
गौतमबुद्ध नगर जिले की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और स्कूलों में स्विमिंग पूल के संचालन पर खेल विभाग ने ऐक्शन लिया है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पूल में जाने पर रोक लगा दी गई है। सोसायटियों के निवासियों ने खेल विभाग के इस आदेश को गलत बताते हुए पूल संचालन के लिए बेहतर गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। ग्रेनो वेस्ट की कई सोसायटियों में बच्चों के साथ पूल में घटना हो चुकी है। इसके बाद निवासियों ने प्रबंधन और खेल विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े किए थे। नोएडा, ग्रेनो की सोसायटी, स्कूल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और होटल मिलाकर खेल विभाग के पास करीब 500 से अधिक पूल रजिस्टर्ड हैं। पिछले दिनों महागुन मायवुड्स सोसायटी के स्विमिंग पूल में तैरने गई आठ साल की बच्ची जब घर पहुंची तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। आरोप है कि मेंटिनेंस टीम की तरफ से पूल में क्लोरीन की मात्रा अधिक कर दी गई है।
जिला उप क्रीडा अधिकारी अनीता नागर ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 300 स्विमिंग पूल संचालकों को खेल विभाग ने संचालन के लिए एनओसी जारी की है। साथ ही ग्रामीण एरिया में बिना अथॉरिटी वाले पानी के कनेक्शन से संचालित हो रहे पूल पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई है। सोसायटियों के स्विमिंग पूल में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनमें बच्चों को चोट लगी है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शासन के दिशा निर्देश पर पूल में दस साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर रोक लगाई है। साथ ही पूल संचालन पर सोसायटियों और स्कूलों को नियमों के पालन के लिए सख्त हिदायत दी है। उनका कहना है कि जिन 14 स्कूलों के पूल में कमर्शल एक्टिविटी की शिकायत मिली थी, जांच होने तक उन्हें बंद करने का आदेश दिया है।