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सरकार ने दी बड़ी राहत, जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने में नहीं देना होगा आधार कार्ड

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 नई दिल्ली

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब बिना आधार पंजीकरण किए ही रजिस्ट्रार जनरल मे आप पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई के कार्यालय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।
 

बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत यूजर को अब सिर्फ हां या नां में यह चुनना होगा कि वह आधार से सत्यापन कराना चाहते हैं या नहीं। हां की अनुमति देने पर संबंधित सभी जानकारी आधार के डेटा बेस से सत्यापित की जाएगी। केंद्र सरकार ने ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को इस बात की अनुमति दे दी है कि जब वह जन्म और मृत्यु का रिजस्ट्रेशन करें तो आधार से इसकी पुष्टि करें। हालांकि इस रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी नहीं है। 27 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से गैजेट जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। गैजेट में कहा गया है कि आरजीआई ऑफिस आधार के डेटाबेस का इस्तेमाल जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान कर सकता है।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आधार का इस्तेमाल सत्यापन के लिए कर सकते हैं। इससे पहले 2002 में मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार बेहतर जीविका और पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल ना हो इसके लिए जनहित में आधार के जरिए सत्यापन की अनुमति दे सकता है।
 
नियम के अनुसार मंत्रालय या राज्य सरकार को आधार के डेटा का इस्तेमाल करने के लिए इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करना होता है और इसकी वजह बताते हुए केंद्र सरकार के सामने आवेदन करना होता है, जिसके बाद UIDAI की ओर से इसकी अनुमति मिल सकती है।